Harassment का हिंदी में मतलब ( Harassment meaning in hindi )

harassment meaning in hindi

Harassment meaning in hindi – “Harassment” शब्द किसी भी ऐसे व्यवहार को संदर्भित करता है जो किसी अन्य व्यक्ति से छेड़छाड़ या परेशानी का कारण बनता है, जो अक्सर दोहराया जाता है और जानबूझकर किया जाता है। यह मौखिक, शारीरिक या यौन सहित अलग अलग रूप ले सकता है, और कार्यस्थलों, स्कूलों और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जैसे कई संदर्भों में होता है। सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाने के लिए उत्पीड़न को पहचानना और उसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ हर कोई खुद को मूल्यवान और नुकसान से सुरक्षित महसूस करता है। हमारे देश में Harassment को लेकर क़ानून बहुत सख़्त बनाए गए हैं| Harassment को हिंदी में उत्पीड़न, परेशानी, कष्ट, सताना, शारीरिक छेड़छाड़ करना, मानसिक तनाव देना आदि कहा जाता है| 

Harassment शब्द के प्रयोग से संबंधित बातचीत का उदाहरण ( Example of conversation related to the use of the word harassment )

दीपक सर – “नैना, क्या तुम्हें काम में कोई दिक्कत आ रही है?”
नैना – “हां, दीपक सर। मैं एक सहकर्मी से उत्पीड़न का सामना कर रही हूँ, जिसके कारण मुझे असहज महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं इसका सामना कैसे करूँ।”
Deepak Sir – “Naina, have you been facing any issues at work?”
Naina – “Yes, Deepak sir. I am facing harassment from a colleague, due to which I am feeling uncomfortable. I don’t know how to face it.”

Harassment शब्द के प्रयोग से संबंधित वाक्य ( Sentences related to the use of the word harassment )

उत्पीड़न कोई भी ऐसा व्यवहार है जो किसी को असुरक्षित, असहज या धमकी भरा महसूस कराता है।
Harassment is any behavior that makes someone feel unsafe, uncomfortable, or threatened.
इसमें अवांछित टिप्पणियाँ, इशारे या शारीरिक संपर्क शामिल हो सकते हैं।
It can include unwanted comments, gestures, or physical contact.
उत्पीड़न विभिन्न सेटिंग्स में हो सकता है, जैसे स्कूल, कार्यस्थल या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म।
Harassment can occur in various settings, such as schools, workplaces, or online platforms.
उत्पीड़न के शिकार लोगों को चिंता, भय या कम आत्मसम्मान का अनुभव हो सकता है।
Victims of harassment may experience anxiety, fear, or low self-esteem.
उत्पीड़न के खिलाफ बोलना और विश्वसनीय व्यक्तियों या अधिकारियों से समर्थन माँगना महत्वपूर्ण है।
It’s important to speak up against harassment and seek support from trusted individuals or authorities.

Harassment शब्द के प्रयोग से संबंधित विकल्प/समानार्थी शब्द ( Alternatives/synonyms related to the use of the word harassment )

Bullying
Intimidation
Molestation
Oppression
Victimization

Harassment शब्द के प्रयोग से संबंधित विलोम शब्द ( Antonyms related to the use of the word Harassment )

Respect
Courtesy
Consideration
Dignity
Civility

Harassment शब्द के प्रयोग से संबंधित Youtube Link  – 

FAQs about Harassment

हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है?

हैरेसमेंट ऐसा व्यवहार है जो किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, संकट, परेशानी या हानि का कारण बनता है, जिसमें मौखिक, शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार शामिल है, जो पीड़ित के लिए दुश्मनी का वातावरण बनाता है।

उत्पीड़न कॉल का क्या अर्थ है?

उत्पीड़न कॉल में किसी की मर्ज़ी के खिलाफ फोन कम्युनिकेशन शामिल होता है जिसका उद्देश्य कॉल रिसीवर को डराना, धमकाना या परेशान करना, भावनात्मक माहौल बनाना है।

कॉल हैरेसमेंट की रिपोर्ट कैसे करें?

कॉल हैरेसमेंट की रिपोर्ट करने के लिए, अपने फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, स्थानीय लॉ इंफोर्स्मेंट के पास शिकायत दर्ज करें, और अपने देश की कंस्यूमर प्रोटेकशन एजेंसी के साथ नंबर रेजिस्ट्रशन करें। DND एप्प, शॉर्ट कोड मेसेजिंग, आदि का उपयोग करें| 

उत्पीड़न के 3 प्रकार क्या हैं?

उत्पीड़न के तीन प्रकार हैं मौखिक (अपमान, धमकी), शारीरिक (हमला, अवांछित संपर्क), और मनोवैज्ञानिक (धमकी, हेरफेर), प्रत्येक पीड़ित को परेशानी और नुकसान पहुंचाता है।

उत्पीड़न में कौन सी धारा लगती है?

उत्पीड़न को अक्सर डराना, धमकाना या दुर्व्यवहार जैसे गैरकानूनी आचरण को संबोधित करने वाली कानूनी धाराओं के तहत कवर किया जाता है, जो क्षेत्राधिकार के अनुसार अलग-अलग होते हैं। मौजूदा प्रावधान के तहत भारतीय दण्ड संहिता धारा 354 के तहत छेड़छाड़ मामले में दोषी पाये जाने पर अधिकतम 5 साल तथा कम-से-कम 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है तथा इसे गैर-जमानतीय अपराध बनाया गया है ।

मैं मानसिक उत्पीड़न के बारे में शिकायत कैसे करूँ ?

मानसिक उत्पीड़न, दस्तावेजी घटनाओं के बारे में शिकायत करने के लिए, अपने मानव संसाधन विभाग या स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सलाह लें। पुलिस स्टेशन या आंतरिक शिकायत समिति में भी अपनी शिक़ायत आप दर्ज करवा सकते हैं| 

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